नावेद अख्तर (बुलंद शहर)
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह व एक अन्य की हत्त्या के मामले में एडीजे-12 कोर्ट ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह यह हिंसा बुलंदशहर जिले में साल 2018 में हुई भीड़ हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. 3 दिसंबर 2018 को गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय नौजवान सुमित की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में नामजद किए गए सभी 38 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.इस हिंसा में तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया था. एडीजे-12 न्यायमूर्ति गोपाल ने फैसला सुनाते हुए बताया कि प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेन्द्र मामा को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी पाया गया है. वहीं 33 अन्य आरोपियों को बलवा, जानलेवा हमला (धारा 307) और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और 1 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा. फैसले को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखा गया है