उत्तराखंड में बाहरी लोगो के जमीन खरीदने के मामले में धामी सरकार अब सख्ती बरतने जा रही है बिना नियमो का पालन किए जमीन की खरीद फरोख्त करने वालो पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है 250 मीटर से अधिक जमीन खरीदने को लेकर उत्तराखंड में बाहरी लोगो पर प्रतिबंध है इसको लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने जमीन की खरीद फरोख्त में प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों की सूची सात दिन के अंदर तलब की है।सभी डीएम राजस्व परिषद् के माध्यंम से यह सूची शासन को भेजी जाएगी। पत्र के साथ आवश्यक विवरण से जुड़ा फार्म भी संलग्न किया गया है।
भूमि का निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं करने वालों की सूची डीएम करेंगे तैयार और राजस्व परिषद के माध्यम से शासन को सौंपेंगे इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है।