एफडीए देहरादून की टीम द्वारा एक्सपायर खाद्य वस्तुओं की बिक्री की रोकथाम हेतु आज लखी बाग एवम आढ़त बाजार मैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया एवं तेल वनस्पति डालडा स्वीट्स चॉकलेट सहित 8 खाद्य वस्तुओं के नमूने quality test के लिए रुद्रपुर फूड टेस्टिंग लैब में एक्सपायर खाद्य को भी नष्ट कराया व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल द्वारा सभी होलसेल एवं डिस्ट्रीब्यूशन विक्रेताओं को अपने-अपने प्रतिष्ठानों में व्यापारियों को भी चेक किए जाने एवं कोई भी एक्सपायर खाद्य सामग्री कोखाद्य सामग्री को प्रतिष्ठान मैं नहीं रखने के बारे में जागरूक किया गया है जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून श्री पीसी जोशी द्वारा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर खाद्य व्यवसायों को निर्देशित kiya है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में मानक निर्धारित है किसी भी कंपनी द्वारा पैक किए गएखाद्य वस्तु को विक्रय हेतु भंडारण से पूर्व होलसेल लेबल कंडीशन को चेक करना होगा एवं उसके क्रय विक्रय का भी मेंटेन किया जाना होगा यदि कोई खाद्य वस्तु एक्सपायर हो जाती है तो उसको मार्केट से रिकॉल किया जाना होगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम recall रेगुलेशन 2017 लागू किया गया है सभी होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना रिकॉल प्लान भी बनाना होगा और निर्माता कंपनी के प्रोडक्ट को क्रय करने से पूर्व करने से पूर्व संबंधित निर्माता कंपनी से 6month me लैब रिपोर्ट भी लेनी होगी और प्रत्येक व्यापारी के लिए एक दिवसीय food safety training को mandatory किया गया है
आज एफडीए की टीम द्वारा प्रतिष्ठान से एक्सपायर खाद्य वस्तुओं को नष्ट कराया गया यह आठ नमूने क्वालिटी जांच हेतु लिए गए निरीक्षण टीम में श्री पीसी जोशी डेजिग्नेटिड ऑफीसर फूड सेफ्टी देहरादून वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेश सिंह श्री संजय तिवारी के द्वारा सैंपलिंग निरीक्षण की कार्रवाई की गई