रामनगर कोतवाल को एक बार फिर पुलिस विभाग ने बहाल कर दिया है हाई कोर्ट के आदेश पर गलत एफआईआर और गिरफ्तारी करने के मामले में कुछ दिन पहले ही उन्हें निलंबित किया गया था।
गौरतलब है की रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका में डीजीपी उत्तराखंड और राज्य के प्रमुख सचिव गृह को अदालत में तलब किया गया था जिसमे अधिवक्ता दुष्यंत मनाली के मुताबिक उनके क्लाइंट की पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की थी, इस मामले में उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाल रामनगर अरुण कुमार सैनी को निलंबित किया गया था।