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ऋण के बीमा होने के उपरान्त भी आश्रितों की फजीहत कराने वाले बैंको पर जिलाधिकारी सविन बंसल कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। कैनफिन होम लि0 की सम्पति कुर्क 23 अगस्त को सम्पति नीलाम की जाएगी। जिलाधिकारी ने विधवा महिला को प्रताड़ित रकने पर केनफिन होम लि0 बैंक के प्रबन्धक की 22 लाख की आरसी काट दी है अब बैंक की सम्पति को कुर्क कर दिया गया है।

अब जिलाधिकारी के रडार पर जिला प्रशासन निरंतर अपने कड़े फैसलों से जहां जनमानस को उनका अधिकार दिला रहा है वहीं जनमानस को अनावश्यक परेशान करने वालों पर भी नकेल कस रहा है, जिससे ऐसा कृत्य करने वालों में प्रशासन का खौफ भी बढा है। बावजूद इसके नये प्रकरण भी सामने आ रहे हैं।

चुक्खुवाला निवासी दो बेटो की व्यथित विधवा मा माला देवी ने डीएम ने फरियाद लगाई की उनके पति स्व उदय शंकर द्वारा कैनफिन लि0 से रू0 20 लाख का ऋण मकान क्रय करने के लिए लिया गया था जिसका बीमा भी कराय गया है रू0 12.22 लाख किस्त भी जमा कराई गई हैं किन्तु पति की मृत्यु 20 जनवरी 2025 को हो गई थी, पति की मृत्यु के उपरान्त इश्योंरेश कम्पनी व बैंक के पास मकान के दस्तावेज हैं कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है उनको परेशान किया जा रहा है उनके 2 नौनिहालों की पढाई भी बाधित हो रही है बैंक और इंश्योरेंश कम्पनी परेशान कर रही हैं जिस पर जिलाधिकारी ने केनफिन होम लि0 जीएमएस रोड के प्रबन्धक की रू0 22 लाख की आरसी काट दी थी अब जिल प्रशासन द्वारा बैंक की सम्पति कुर्क करते हुए 23 अगस्त को नीलामी निकाल दी है।

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